भोपाल। प्रदेश के सिवनी जिले में आबकारी विभाग ने मंडला रोड स्थित सरकारी गोदाम (वेयर हाउस) में रखी करीब 61 लाख रुपये मूल्य की हजारों लीटर शराब विभाग ने नष्ट कर बहा दिया है। करीब चार साल बाद यह शराब नष्ट कराई गई। तय समय तक स्प्रिट (ब्रांडेड शराब) का रजिस्ट्रेशन व उठाव नहीं करने पर इसे नष्ट करने के आदेश आबकारी विभाग के ग्वालियर आयुक्त ने दिए थे। जेसीबी व पोकलेन की मदद से बोतलों में भरी शराब की हजारों पेटियों को नष्ट किया गया। छह माह की तय समय अवधि के बाद गोदाम में रखी बीयर को एक्सपायरी डेट का मान लिया जाता है।वहीं लेबल पंजीयन नहीं कराने व किसी इकाई का पंजीयन समाप्त होने पर उस इकाई में निर्मित विदेशी शराब अर्थात स्प्रिट (ब्रांडेड शराब) को बेचने के लिए गोदाम से बाजार नहीं भेजा जाता है। गौरतलब है कि साल 2019 के जून माह में आबकारी विभाग ने करीब चार करोड़ रुपये मूल्य की एक लाख लीटर शराब के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की थी। विदेशी मदिरा भंडारगृह के प्रभारी अधिकारी प्रमोद कुमार धुर्वे ने बताया कि मंडला रोड स्थित शराब गोदाम में सालों से रखी अनावश्यक शराब का विनीष्टीकरण शनिवार को किया गया। 61 लाख रुपये मूल्य की शराब को जेसीबी व पोकलेन मशीन के मदद से परिसर में रखकर शराब के भरी बोतलाें को चकनाचूर किया गया। वहीं बोतलों में भरी बीयर को गड्ढे में डालकर नष्ट किया गया। आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश पर विदेशी मदिरा भंडारगृह में अनावश्यक रूप से संग्रहित, अविक्रित व अमानक विदेशी मदिरा का नष्टीकरण समिति की उपस्थिति में कराया गया। 24 जून की दोपहर में प्रारंभ हुई कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। कार्रवाई के लिए समिति में शामिल शैलेश जैन जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार रविन्द्र पारधी, प्रमोद कुमार धुर्वे प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भंडारगृह, रविन्द्र लिल्हारे आबकारी उपनिरीक्षक वृत शहर की उपस्थिति में शराब विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई।भंडारगृह में भंडारित में 11 विभिन्न कंपनियों की 2170 पेटियां स्प्रिट व 6 कंपनियों की 4042 पेटियां बीयर इस तरह कुल 6212 पेटियां विदेशी शराब को नष्ट किया गया।इसका अनुमानित मूल्य 61 लाख रुपये बताया गया है।
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