सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अग्निपथ योजना के बाद देश भर में हुई हिंसा की जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ से संबंधित अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है लिहाजा अर्जी पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. एक अन्य केस मेंशादी के बाद पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना रेप है या नहीं इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला करेगा.
देश की सबसे बड़ी अदालत में शादी के बाद पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने को लेकर मामला चल रहा है.इस साल 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों ने इस मामले में अलग-अलग फैसला सुनाया था. एकमत न होने की वजह से मामले को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. अब अगले हफ्ते इस मामले में अगलही सुनवाई होगी.
सहमत नहीं थे HC के जज
दरअसल, एक याचिका में आईपीसी की धारा 375 (दुष्कर्म) के तहत वैवाहिक दुष्कर्म को अपवाद माने जाने को लेकर संवैधानिक तौर पर चुनौती दी गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट के जज इस मामले में सहमत नहीं थे. बेंच में जस्टिस राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि आईपीसी के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है.
इसके बाद बेंच ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए मंजूरी दी है. इस मामले की सुनवाई 3 अलग-अलग जजों की बेंच करेगी. दरअसल इस मामले को पहले भी कई संगठन प्रकाश में लाते रहे हैं. इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा.
अग्निपथ से जुड़े मामले में सुनवाई से इनकार
सरकार की अग्निपथ स्कीम की घोषणा करने के बाद कई जगहों पर प्रधर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे. विरोध प्रदर्शनों में कई जगहों पर तोड़-फोड़ और हिंसा भी की गई थी. इस हिंसा की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.
वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के दायरे में लाने वाली याचिका लगाई गई थी. इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है.
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